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Court News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, मदद करने वाला पिता बरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, ग्वालियर: जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश तरुण सिंह ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए अंकित डंडोतिया जाटव को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषी अंकित के आरोपित पिता गोपाल डंडोतिया को दोषमुक्त कर दिया गया।

वारदात के बारे में जानकारी देते हुए प्रकरण की पैरवी करने वाले सहायक जिला अभियोजन अधिकारी आशीष कुमार राठौर और नैन्सी गोयल ने बताया कि अभियोक्त्री घटना के समय कक्षा-10 की छात्र रही है। उसके घर के पास ही अभियुक्त अंकित का घर है जिसे वह बचपन से जानती है। मामला 2021 का है। वारदात के दिन पीड़िता अपने खेत पर जा रही थी तभी रास्ते में उसे अभियुक्त अंकित मिला और उससे बोला कि मैंने तुम्हारा नहाते समय का वीडियो बना लिया है और तुम मेरे घर आना नहीं तो वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। डर के कारण उसने वही किया जो दोषी अंकित ने कहा। अंकित ने उसके साथ गलत काम किया, वहीं अंकित के पिता ने भी उसको रोकने के स्थान पर उसकी मदद की।

लगातार परेशान करने का सिलसिला चलता रहा। एक बार अंकित उसे बाड़े पर ले गया जहां पीडिता के चाचा ने दोनों को साथ देखा तो उससे पूरी बात पूछी। पीड़िता ने चाचा को पूरी बात बताई जिसके बाद उन्होंने थाने जाकर पुलिस में मामला दर्ज करवाया। मामला न्यायालय में पहुंचा तो दोष सिद्ध होने पर उसे सजा सुनाई गई।

बिजली कंपनी के इंजीनियर की सड़क हादसे में मौत

एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार बिजली कंपनी के इंजीनियर को टक्कर मार दी। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भितरवार के मोहनगढ़ तिराहे के पास भितरवार करैरा रोड पर हुआ है। इंजीनियर ग्वालियर के अडूपुरा बिजलीघर में पदस्थ था। डबरा की गणेश कालोनी निवासी शिवम पुत्र देवेंद्र श्रीवास्तव उम्र 28 वर्ष शनिवार को ग्राम कैरुआ गया था।

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